जौनपुर, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना रामपुर जौनपुर में अभियुक्त द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए आरोपित धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त मु0-1,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्ड से दण्डित किया गया।*
अभियुक्त द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध कारित करने सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना रामपुर में मु0अ0सं0-66/1990, धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाकं 26.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-पंचम, जौनपुर द्वारा अभियुक्त जवाहर पाठक पुत्र सत्यदेव पाठक नि0-सतईपुर थाना नेवढ़िया, जौनपुर को आरोपित धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए मु0-1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

