सरकार ने यूपी को घोषित किया कोरोना प्रभावित राज्य, नई कोरोना गाइडलाइन भी जारी

अयोध्या। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसार रहा है. पिछले 24 घंटे में 80 नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 392 हो गई है। इस बीच योगी सरकार ने यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत राज्यपाल ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है. यह घोषणा 31 मार्च तक लागू रहेगी.
महामारी एक्ट लागू करने के साथ ही पाबन्दिशों की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है. इसके मुताबिक नाईट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक वाहनों समेत एंबुलेंस आदि को आने-जाने की इजाजत है. साथ ही कोरोना से जुड़े पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनके आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। मास्क लगाने और सॉशल डिस्टेंसिंग को भी सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश किया गया है। इसके अलावा बंद स्थानों पर शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रम में एक साथ 200 से अधिक लोगों को इकट्ठा या आमंत्रित नहीं किया जा सकता है और सभी लोगों को मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। खुले स्थानों पर कैपेसिटी का 50 फ़ीसदी तक अतिथियों को इनवाइट किया जा सकता है। यहां भी सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और मास्क के नियमों का पालन करना है। सभी जिले के जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि विदेश से आने वाले लोगों या यात्रियों की भारत सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएं. हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराई जाए और अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेंडम टेस्ट से लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएं। सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप और सार्वजनिक स्थल पर कोरोना टेस्ट कराए जा रहे है। दूसरे राज्यो से आने वाले लोगो का भी रैंडम टेस्ट हो रहा है।

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