23 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी धारा 163 – डीएम 

 

23 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी धारा 163 – डीएम

 

अयोध्या।डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक एंव राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना,प्रदर्शन, जुलूस,पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक,असामाजिक,क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है।आगामी दिनों में मोहर्रम चेहल्लुम, स्वतन्त्रता दिवस,श्रावण मास में कावड़ियों द्वारा जलाभिषेक एवं श्रावण झूला मेला आदि विभिन्न त्योहारों/जन्म दिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना सम्भावित हैं।बताया कि ऐसी स्थिति में आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्योहारों/जन्म दिवस, परीक्षाओं, जनपद अयोध्या के विभिन्न मन्दिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों के दृष्टिगत जनपद में लोक, शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।बताया कि शशांक त्रिपाठी, डीएम ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (धारा 144) में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक/शान्ति/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके तहत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित है।

 

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