इच्छुक व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्थायें अपनी सेवायें देने हेतु करे आवेदन-संजय कुमार निगम*

*इच्छुक व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्थायें अपनी सेवायें देने हेतु करे आवेदन-संजय कुमार निगम*

*रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव*

*हरदोई* जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया है, कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बालकों को सुरक्षित पारिवारिक वातावरण में देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनःएकीकरण कराने हेतु उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त सुविधा, फास्टर फेयर तथा ग्रुप फास्टर केयर के रूप में जनसामान्य में लोक हितैषी भावना से कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं से अपनी सेवायें देने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उपयुक्त व्यक्ति तथा उपयुक्त सुविधा की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायेगी। ऐसे व्यक्ति/संस्थायें जो बालकों को बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराने में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम हों, किसी भी अनैतिक या आपराधिक कार्य में संलिप्त न हों तथा बाल संरक्षण अथवा सामाजिक कार्य करने के क्षेत्र में अनुभवी हों, आवेदन हेतु पात्र होंगे। विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइटhttps://mahilakalyan.up.nic.in से डाउनलोड करें अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त कर उक्त कार्यालय में जमा करें।

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