बिना आईडी के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण नहीं कर सकते खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मी 

बिना आईडी के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण नहीं कर सकते खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मी

 

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अयोध्या।खाद्य सुरक्षा अधिकारी अब बिना आईडी के किसी भी दुकान, रेस्टोरेंट होटल सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर जाकर निरीक्षण नहीं कर सकते हैं।अगर बिना आईडी लगाए खाद्य सुरक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी निरीक्षक व कर्मी किसी भी प्रतिष्ठा का निरीक्षण करते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठा के स्वामी इसकी शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों को दें जिससे कि उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जा सके।इस बात की जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि यह कदम किस लिए उठाए जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा मुख्यालय में कई जिलों से शिकायतें जा रही थी कि उक्त जिलों में फर्जी खाद्य निरीक्षक तथा अधिकारी बनकर मिठाईयां तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर वसूली कर रहे हैं इसी पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यालय से यह आदेश जारी हुआ है। बताया कि इसी आदेश के तहत शनिवार को उन्होंने फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने सभी अधिकृत अधिकारियों को विशेष पहचान पत्र जारी किए।बताया कि 1 मई 2026 से लागू नए नियम के तहत अब बिना नई विभागीय आईडी के कोई भी अधिकारी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में जांच नहीं कर सकेगा।सहायक आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने व्यापारियों से अपील की है कि बिना आईडी वाले व्यक्ति को जांच न करने दें और तुरंत विभाग को सूचना

दें।

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