विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से होगा अनुपालन

विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से होगा अनुपालन

 

आजमगढ़, 30सितम्बर(आर एन एस)विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।निर्वाचन अवधि में किसी भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा सरकारी भवन, सरकारी वाहन, सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य शासकीय संसाधनों का चुनावी प्रचार-प्रसार में उपयोग नहीं किया जाएगा। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

 

शैक्षणिक संस्थानों पर विशेष निगरानी

 

चूंकि यह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन है, इसलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।किसी भी सरकारी अथवा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के परिसर का अनधिकृत रूप से चुनाव प्रचार के लिए उपयोग, शिक्षकों अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास तथा सरकारी संसाधनों के चुनावी उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

 

प्रलोभन एवं अनुचित प्रभाव पर रोक

 

किसी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक द्वारा मतदाताओं को धन, उपहार, किसी प्रकार का लाभ अथवा प्रलोभन देने या मतदाताओं को डराने-धमकाने अथवा अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास नहीं किया जाएगा।जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों पर सतत निगरानी रखी जाएगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर तथ्यों का सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

जाति एवं धर्म के नाम पर प्रचार पर रोक

 

निर्वाचन प्रचार के दौरान जाति, धर्म, सम्प्रदाय अथवा भाषा के आधार पर मतदाताओं से अपील करने तथा विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य अथवा तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।प्रत्याशियों द्वारा एक-दूसरे की आलोचना करते समय भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मर्यादा एवं नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

 

सभा, जुलूस एवं प्रचार सामग्री

 

चुनावी सभा, जुलूस एवं अन्य प्रचार गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यातायात एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी

 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली चुनाव संबंधी सामग्री पर भी निगरानी रखी जाएगी। फर्जी समाचार, भ्रामक सूचना, आपत्तिजनक सामग्री अथवा ऐसी सामग्री जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो, के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था

 

मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं की सुविधा एवं मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। मतदान केंद्र के आसपास मतदाताओं को प्रभावित करने, प्रचार अथवा अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर विशेष निगरानी रहेगी।मतदान समाप्ति से पूर्व लागू 48 घंटे की निषेध अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रचार संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।जिला प्रशासन द्वारा सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके प्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्वाचन की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें तथा आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें।निर्वाचन संबंधी किसी भी शिकायत अथवा सूचना को संबंधित निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय के संज्ञान में लाया जा सकता है। प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्र

वाई सुनिश्चित की जाएगी।

 

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