जौनपुर में निर्मित अनाधिकृत भवन को प्रशासन ने किया ध्वस्त |

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जौनपुर 24 मार्च 2022 (सू0वि)-

नगर मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि 24 मार्च 2022 को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र जौनपुर के आदेश के अनुपालन में मोहल्ला नखास परगना हवेली तहसील सदर, जौनपुर स्थित आराजी नम्बर-39/1 रकबा-44.61 वर्ग मीटर में नजूल भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित व्यवसायिक भवन जिसके स्वामी विजय कुमार बरनवाल व प्रमोद कुमार बरनवाल पुत्रगण सुखराम बरनवाल निवासी नासही जफराबाद, तहसील सदर जौनपुर के भवन को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जौनपुर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जौनपुर तथा अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र के साथ ध्वस्त कर दिया गया। प्रकरण में न्यायालय के आदेश दिनांक 22.06.2021 के विरूद्ध भवन स्वामी विजय कुमार बरनवाल आदि द्वारा धारा-15(2) आर०बी०ओ० एक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी। जिसके कारण मा० उच्च न्यायालय याचिका संख्या-16298/2020 जमशेद राजा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक-15 10.2020 के आलोक में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अपील के विचारण तक रोकी गयी थी। जिलाधिकारी के आदेश द्वारा अपील निरस्त करते हुए आदेश का अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में भवन गिराये जाने हेतु नोटिस प्रपत्र- ग पुनः 01 फरवरी 2022 को जारी किया गया। जिसके उपरान्त भवन स्वामी विजय कुमार बरनवाल आदि द्वारा पी०आई०एल० संख्या-564/2020 में पारित आदेश के अनुपालन में आदेश का क्रियान्वयन 28 फरवरी 2022 तक स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान में उक्त समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त नोटिस 16 मार्च 2022 द्वारा भवन स्वामी को 23 मार्च 2022 तक स्वयं उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने का निर्देश दिया गया था, जिसका अनुपालन न किये जाने के कारण 24 मार्च 2022 को उक्त अनाधिकृत भवन जो नजूल भूमि पर निर्मित था को ध्वस्त करा दिया गया है।

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