यूपी शासन का फरमान : कटाई-मड़ाई में कृषि यंत्रों के प्रयोग में अड़ंगेबाजी पर सरकार सख्त, कोई भी कृषि यंत्र प्रतिबंधित न किए जाएं

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सार

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में समस्त मंडलायुक्तों और सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कटाई व मड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कोई भी कृषि यंत्र प्रतिबंधित न किए जाएं, जिससे किसानों को असुविधा न हो।

हार्वेस्टर
हार्वेस्टर – फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

प्रदेश सरकार ने किसानों के फसल की कटाई व मड़ाई में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल में अड़ंगेबाजी पर सख्त नाराजगी जताई है। इन दिनों गेहूं की कटाई व मड़ाई का काम तेजी से चल रहा है। इसमें कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, रीपर कंबाइंडर, स्ट्रा रीपर व चैफ कटर आदि कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में कुछ कृषि यंत्र प्रतिबंधित किए गए हैं। इससे किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में समस्त मंडलायुक्तों और सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कटाई व मड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कोई भी कृषि यंत्र प्रतिबंधित न किए जाएं, जिससे किसानों को असुविधा न हो। वहीं यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कटाई व मड़ाई के दौरान सरकारी कार्मिकों द्वारा किसानों का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने इस पत्र की जानकारी अपर मुख्य सचिव कृषि, पुलिस महानिदेशक व अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था को भी भेजी है।

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