पांच साल पूर्व पत्नी की हत्या में पति दोषी करार*

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*पांच साल पूर्व पत्नी की हत्या में पति दोषी करार*

सुलतानपुर- पत्नी की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने हलियापुर थानाक्षेत्र के कांपा निवासी कृष्णदेव सिंह को दोषी ठहराया है। दोषी को न्यायालय 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। थानाक्षेत्र कुड़वार के तारनपुर निवासी केशव सिंह ने पुत्री रूपा का विवाह हलियापुर थाना के कांपा निवासी कृष्णदेव सिंह के साथ किया था। दोनो तीन साल तक एक साथ लुधियाना शहर में रहे। पत्नी के संतान न होने के चलते 26 नवम्बर 2018 को आरोपी पति ने उसका गला धारदार हथियार से काट डाला। थाने में पति कष्णदेव, देवर तेगबहादुर, मुकेश व सास कुमारा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान तफ्तीश पुलिस ने केवल कष्णदेव की संलिप्तता पाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन पक्ष से डीजीसी रामअचल मिश्र ने 11 गवाहों के साक्ष्य कराये। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष को सुनने के बाद हत्या के आरोपी पति कृष्ण देव सिंह को सोमवार को दोषी करार देकर जेल भेज दिया।गुरुवार को न्यायालय उसे सजा सुनाएगी।

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