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अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 10- 10 हजार रूपये से दण्डित किया गया
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा मानव हत्या जैसे जघन्य अपराध में अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 10- 10 हजार रूपये से दण्डित किया गया
संक्षिप्त विवरण:- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत
पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक विकास राय के नेतृत्व में नोडल अधिकारी एवं अभियोजन व कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0609/2002 धारा 302/394/201/34 भादवि में पंजीकृत किया गया था। माननीय न्यायालय श्रीमान SPL J PC 05 लखनऊ के द्वारा निर्णायक फैसला दिनांक 20.12.2023 को मु0अ0सं0 0609/2002 धारा 302/394/201/34 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ अभियुक्तगण 1. आशीष सहाय उर्फ आसू 2. सतीश सिंह उर्फ गुड्डू को दोषसिद्ध करते हुए धारा 302/394/201/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10, 10 हजार रूपये से दण्डित किया गया।
नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजा-
1. आशीष सहाय उर्फ आसू
2. सतीश सिंह उर्फ गुड्डू
फैसला:-
मु0अ0सं0 0609/2002 धारा 302/394/201/34 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ अभियुक्तगण 1. आशीष सहाय उर्फ आसू 2. सतीश सिंह उर्फ गुड्डू को दोषसिद्ध करते हुए धारा 302/394/201/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10, 10 हजार रूपये से दण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता-
1. प्रभारी निरीक्षक विकास राय थाना गाजीपुर, लखनऊ 2. अति० निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह थाना गाजीपुर, लखनऊ
. नवीन त्रिपाठी ADGC 3
4. सतेन्द्र अवस्थी
5. म0का0 शिखा सिंह (कोर्ट मोहर्रिर)
6. का0 राहुल (पैरोकार) शामिल रहे।