अपनी माता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले अपराधी को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

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अपनी माता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले अपराधी को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना अलीगंज जनपद लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयासो से मा० न्यायालय द्वारा खुद की माता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले अपराधी को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरणः- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत
पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के दिशा-निर्देशन में एवं सहायक पुलिस आयुक्त, अलीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में विनोद कुमार तिवारी, प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार संजय कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय पी०सी० एक्ट-४ जनपद लखनऊ के निर्णायक फैसला से दिनांक 25.01.2024 कोमु0अ0सं0 73/2016 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभि० इद्रीशकुमार कटियार पुत्र नन्द कुमार नि0 बी-1/50 सेक्टर के थाना अलीगंज लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास व 50,000/- रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
नाम व पता अभियुक्त/सम्बन्धित अभियोग व सजा
1. अभि. इद्रीशकुमार कटियार पुत्र नन्द कुमार नि0 बी-1/50 सेक्टर के थाना अलीगंज लखनऊ
फैसला-
मु0अ0सं0 73/2016 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभि० इद्रीशकुमार कटियार पुत्र नन्द कुमार नि0 बी-1/50 सेक्टर के थाना अलीगंज लखनऊ कोदोषसिद्ध करते हुए धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभि।) उपरोक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास व धारा 201 भादवि मे 03 वर्ष कीसजा एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने परएक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

पैरवीकर्ता- विनोद कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक धाना अलीगंज जनपद लखनऊ
. मु० इन्तजार अहमद गाजी लोक अभियोजक, पी०सी०एक्ट-४ जनपद लखनऊ,
संजय कुमार थाना अलीगंज जनपद लखनऊ रहे।

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