पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) के सम्बन्ध में प्रभावी पुलिस प्रबन्धन / कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत दिये गये दिशा निर्देश

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पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) के सम्बन्ध में प्रभावी पुलिस प्रबन्धन / कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत दिये गये दिशा निर्देश

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र० को नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) के सम्बन्ध में प्रभावी पुलिस प्रबन्धन / कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्यतः निम्न निर्देश दिये गयेः-

• प्रदेश के समस्त जोन परिक्षेत्र, जनपद व कमिश्ररेट में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल से ही अपने निकट पर्यवेक्षण में उच्च स्तरीय सतर्कता (High Alert) रखते हुए संवेदनशील बिन्दुओं/चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में दंगा निरोधक उपकरणों के साथ अतिरिक्त पुलिस / पीएसी बल की तैनाती करते हुए प्रभावी पुलिस प्रबन्ध किया जाये।

• जनपद के समस्त पुलिस बल व राजपत्रित अधिकारियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के सम्बन्ध में समुचित ब्रीफ व सतर्क कर दिया जाये। राजपत्रित अधिकारियों तथा स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा उच्च स्तरीय सतर्कता व तैयारी रखते हुये निरन्तर चक्रमण / फुट पैट्रोलिंग सुनिश्चित किया जाये।

• संवेदनशील क्षेत्रों तथा चिन्हित हॉट स्पॉट्स पर ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जाये। समस्त सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील करा लिये जाये तथा इसकी फीड सुरक्षित रखने हेतु प्रभावी प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।

• जनपद मजिस्ट्रेट व मण्डलायुक्त से समन्वय स्थापित कर समस्त जनपद / कमि० में जोनल / सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।

• महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, सरकारी सम्पत्ति, शापिंग माल / मल्टीप्लेक्स एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों पर विशेष सर्तकता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध किये जाये। इन स्थानों पर नियुक्त प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को भी समुचित सतर्क करते हुए उनको ब्रीफ कर दिया जाये।

• यू०पी०-112 के पीआरवी वाहनों पर नियुक्त कर्मियों की समुचित ब्रीफिंग व सक्रिय / सतर्क करते हुए उनका यथोचित व्यवस्थापन किया जाये।

• रमजान माह के दृष्टिगत भी समुचित सतर्कता व पुलिस प्रबन्ध अपेक्षित है, कहीं पर भी प्रतिक्रिया स्वरूप अतिरिक जमावड़ा न होने पाये। क्षेत्र में बाहरी लोगों के आवागमन पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाये।

• वरिष्ठ अधिकारियों व मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में समस्त धर्मगुरूओं / धार्मिक व्यक्तियों के साथ पूर्व से ही समन्वय व संवाद स्थापित कर लिया जाये, धार्मिक व्यक्तियों, पीस कमेटी के सदस्यों, सभ्रान्त नागरिकों, एसपीओ, शान्ति सुरक्षा समितियों के सदस्यों, डिजिटल वॉलिन्टियर्स, शैक्षणिक संस्थानों के लोगों तथा सिविल डिफेन्स के साथ तत्काल गोष्ठी कर समस्त को नागरिकता संशोधन अधिनियम के सकारात्मक पक्षों से अवगत कराते हुए यह सुनिश्वित किया जाये कि उक्त परिप्रेक्ष्य में कहीं भी अफवाहों का प्रसार न होने पाये तथा सामाजिक सौहार्द अक्षुण्ण बना रहे।

• धर्म स्थलों/पूजा स्थलों पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री चस्पा किये जाने, वाल राइटिंग व विरूपण आदि के दृष्टिगत समस्त धर्मस्थलों के आसपास प्रभावी रात्रि गश्त सुनिश्चित करते हुए प्रातःकालीन पोस्टर चेकिंग पार्टी निकाली जाये।

• समस्त फायर स्टेशन व सम्बन्धित अधिकारियों को सक्रिय व सतर्क कर दिया जाये। अग्निशमन के वाहनों का स्ट्रेटजिक लोकेशन पर समुचित व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाये।

• जनपदीय अभिसूचना तन्त्र, सोशल मीडिया सेल तथा कण्ट्रोल रूम को सतर्क करते हुए समस्त पुलिस बल की यथोचित ब्रीफिंग कर ली जाये। रमजान माह के दृष्टिगत सोशल मीडिया पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाये विद्वेषपूर्ण, आपत्तिजनक, समाज विरोधी, अराजक तथा धार्मिक रूप से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये। किसी भी उल्लेखनीय घटना से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित नियंत्रण कक्ष व वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाये।
उक्त परिप्रेक्ष्य में तत्काल समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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