पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना बरसठी जौनपुर में अभियुक्त द्वारा नाबालिग संग बालात्कार का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 28 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
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अभियुक्त द्वारा नाबालिग संग बालात्कार का अपराध कारित करने के सम्बंध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना बरसठी में मु0अ0सं0-61/2017, धारा-363/366/376(2)/368/344 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 08.04.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (रेप), द्वितीय जौनपुर द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार गौतम पुत्र खेलाड़ी उर्फ रामखेलाड़ी नि0- जगदीशपुर थाना बरसठी, जौनपुर को आरोपित धारा 363/366 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करतो हुए धारा-363 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए में 03 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा-366 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व मु0-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से और पाक्सो एक्ट की धारा- ¾ के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

