राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-अप्रैल, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 13 अप्रैल 2024 से 29 अप्रैल 2024 के मध्य होगा

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जौनपुर 12 अप्रैल 2024 (सू0वि0)- जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-अप्रैल, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 13 अप्रैल 2024 से 29 अप्रैल 2024 के मध्य किया जायेगा। जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा० चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
                     तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।

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