Getting your Trinity Audio player ready...
|
जनपद सम्भल / थाना सम्भल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)
ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय
लखनऊ। जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना सम्भल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/364ए/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-राजीव 2-बनवारी को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि सपठित धारा 3(2) (5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अज्जू उर्फ अजहर को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद बलिया/थाना पकड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना पकड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भरत को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद अलीगढ़ / थाना टप्पल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना टप्पल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देबू उर्फ देवेन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।