आजीवन कारावास व 15-15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

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आजीवन कारावास व 15-15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1-पप्पू उर्फ सुनील 2-शिव 3-अमित कुमार को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद फतेहपुर / थाना धाता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना धाता पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/306 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संतलाल को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद बुलन्दशहर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 50 लाख 72 हजार रूपये

कीमत की सम्पत्ति कुर्क / जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस ने अभियुक्त प्रेम सिंह पुत्र बादल सिंह निवासी मुण्डाखेड़ा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 50 लाख 72 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क / जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

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