जनपद अलीगढ़ / थाना सासनीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड

Getting your Trinity Audio player ready...

जनपद अलीगढ़ / थाना सासनीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना सासनीगेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/324/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-राजू उर्फ रियाज 2-अरमान 3-सलमान 4-अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद अलीगढ़ / थाना अतरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू को 20 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद मुजफ्फरनगर / थाना रतनपुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना रतनपुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जाबिद उर्फ जावेद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद अलीगढ़ / थाना सासनीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना सासनीगेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आसिफ को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद सीतापुर/थाना रामकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामकोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को 07 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *