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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति मे युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/- तथा युवक-युवती युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/-धनराशि का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है। जिसके लिए पात्रता की शर्ते निम्नवत् है। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हों। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हों। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हों।
दिव्यांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक/पात्र दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार पुरस्कार हेतु आनलाईन http://divyanggain.upsde.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आनलाईन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम् फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय व जाति प्रमाणपत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाणपत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हों) सक्षम प्राधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकृत बैंक खाता में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाणपत्र एवं युवक एवं युवती की आधारकार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदनपत्र आनलाईन उपरोक्त बेबसाइट पर करना अनिवार्य है। आनलाईन सबमिट आवेदनपत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में विकास भवन स्थिति कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।