जौनपुर: थाना गौराबादशाहपुर में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना गौराबादशाहपुर जौनपुर में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को आरोपित धारा-376/354ख/452 भा0द0वि0 व 67 आईटी ऐक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म का अपराध करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना गौराबादशाहपुर में मु0अ0सं0-77/2019, धारा-376/354ख/452 भा0द0वि0 व 67 आईटी ऐक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी केराकत के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाकं-12.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), जौनपुर द्वारा अभियुक्त मोहम्मद अली पुत्र फिरोज अहमद, नि0-बंजारेपुर थाना गौराबादशाहपुर, जौनपुर को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 15 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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