जौनपुर में प्रत्येक वर्ष की भॉति विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसम्बर 2025) के अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जायेगें

जौनपुर 04 जून, 2025 (सू0वि0)- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने अवगत कराया है कि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के अनुक्रम में जनपद में निवासरत व्यक्तियों को अवगत कराया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भॉति विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसम्बर 2025) के अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जायेगें।  
               उक्त के निमित्त विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली-2017 जारी की गयी हे। नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार  आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने है।
             राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली-2017 के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु निम्नानुसार श्रेणियॉ निर्धारित हैंः- दक्ष दिव्यांग कर्मचारी/स्वनियोजित दिव्यांगजन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार,  दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ट प्लेसमेंट अधिकारी या एजेन्सी के लिए सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन के लिए निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ संस्था के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, प्रेरणा स्रोत हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के लिए निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन हेतु बाधामुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन को पुर्नवास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों एवं सर्वश्रेष्ठ बालक/बालिका हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल बेबसाइट हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार।
          उपर्युक्तानुसार पात्र आवेदक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पूर्ण से भरकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कार्यालय विकास भवन जौनपुर में जमा करें, जिससे कि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

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