AAP विधायक कुलदीप कुमार को बड़ी राहत: कोर्ट ने खारिज किया चुनावी रैली का केस, पुलिस की थ्योरी फेल

दिल्ली ब्यूरो चीफ: पी अस्थाना
AAP विधायक कुलदीप कुमार को बड़ी राहत:
कोर्ट ने खारिज किया चुनावी रैली का केस, पुलिस की थ्योरी फेल
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार उर्फ मोनू को साल 2024 के एक चुनावी मामले में बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। विधायक पर मार्च 2024 में गाजीपुर गांव में बिना अनुमति और निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर चुनावी रैली निकालने का आरोप था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का पूरा मामला महज फेसबुक स्क्रीनशॉट पर टिका था, जिसका न तो समय-स्थान साफ था और न ही इसके लिए जरूरी धारा 65B का सर्टिफिकेट पेश किया गया। अदालत ने माना कि सिर्फ आदेश उल्लंघन का आरोप काफी नहीं है, बल्कि पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही कि इस रैली से आम जनता को कोई नुकसान या असुविधा हुई थी।

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