(कुशीनगर) पटहेरवा में बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग ने की छापेमारी, लगभग 80 हजार रुपये की दवाएं किया सील
कुशीनगर, 24 अक्टूबर (आरएनएस)। जनपद में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोरों की लगातार मिल रही शिकायतों के क्रम में औषधि विभाग ने छापेमारी कर एक मेडिकल स्टोर से लगभग 80 हजार रुपए की एलोपैथिक दवा को जप्त कर दुकान को सील कर दिया है। औषधि विभाग के इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित दवा के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार जरिए मुखबिर की गोपनीय सूचना के आधार पर औषधि विभाग की टीम ने उप जिलाधिकारी तमकुहीराज के निर्देश पर पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए पटहेरवा चौराहे के पास नवजीवन इंटर कॉलेज रोड पर बिना साइन बोर्ड के संचालित एक मेडिकल स्टोर की जांच की। जांच के दौरान दुकान संचालक औषधि विक्रय लाइसेंस तथा क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। दुकान के भीतर पर्याप्त मात्रा में एलोपैथिक औषधियों का भंडारण पाया गया। औषधि निरीक्षक नवीन कुमार के अनुसार दुकान के भीतर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम नियाज वारिश पुत्र स्वर्गीय शब्बीर अहमद वारसी, निवासी पटहेरवा, तहसील एवं ब्लॉक तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर बताया। जांच के दौरान बिना वैध लाइसेंस के औषधियों का भंडारण एवं बिक्री किए जाने का मामला सामने आया।कार्रवाई के दौरान भंडारित औषधियों में से दो संदिग्ध औषधियों के नमूने जांच एवं परीक्षण के लिए संग्रहित किए गए हैं। इन नमूनों को राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला, अलीगंज, लखनऊ भेजा जाएगा। नमूनों का विवरण निर्धारित प्रपत्रों में दर्ज किया गया, जबकि शेष औषधियों को नियमानुसार प्रपत्र-16 पर अंकित कर सील कर दिया गया। सील की गई औषधियों का अनुमानित मूल्य लगभग 80 हजार रुपये बताया गया है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि बिना वैध लाइसेंस के एलोपैथिक औषधियों का भंडारण एवं विक्रय किया जाना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। मामले में आवश्यक अभिलेखीय एवं अन्य जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा।
औषधि विभाग ने स्पष्ट किया कि औषधियों के अवैध भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

