जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर एवं करेतर कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से राजस्व प्राप्ति की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि अधिक से अधिक मात्रा में भूसा दान कराए जाने हेतु अपील और जागरूक किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
इसके अतिरिक्त, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने तथा शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट सहित अन्य उपस्थित रहे।
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जौनपुर 22 अप्रैल 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-04
जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-मई, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 24 अप्रैल 2026 से 08 मई 2026 के मध्य किया जायेगा।
जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड -धारकों के मध्य प्रति कार्ड पर 10 किग्रा0 गेहूँ व 25 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 01 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट एवं 04 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 08 मई 2026 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।

