(नई दिल्ली)पीएम मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, एससी ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक
नई दिल्ली ,13 अक्टूबर ,(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़े मानहानि के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयानों से संबंधित है, जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर ‘कमांडर इन थीफÓ और ‘चोरों के सरदारÓ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दिया आदेश
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राहुल गांधी द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम निर्देश पारित किया। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में जारी मानहानि की प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब शिकायतकर्ता पक्ष को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
चार सप्ताह में मांगा जवाब, तब तक ट्रायल कोर्ट में केस की कार्रवाई ठप
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने अपने निर्देश में साफ किया कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, तब तक निचली अदालत के समक्ष चल रही सभी कार्यवाहियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस कानूनी राहत से राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी और आगे की कानूनी औपचारिकताओं से फिलहाल फौरी सुरक्षा मिल गई है।

