नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद 33 हजार रुपए लगा जुर्माना
जौनपुर,09 जुलाई । यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने बुधवार को 4 वर्ष पूर्व अवयस्क को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम करावास व 33000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। इस संबंध में शाशकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 17 अप्रैल 2022 को शाम 7:00 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया। बाद में लड़की वापस आने पर बताई कि उसका पड़ोसी बाबुआ उसे शादी का झांसा देकर कानपुर भगा ले गया था और उसके साथ बलात्कार करता था। जब उसकी मां ने एफआईआर किया तब बबुआ उसे लेकर गांव आया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया
।

