प्रदेश में बीज व्यवसाय को पारदर्शी, डिजिटल एवं बीज ट्रेसिविलिटी किए जाने हेतु साथी पोर्टल शुरु – ओपी मिश्र

प्रदेश में बीज व्यवसाय को पारदर्शी, डिजिटल एवं बीज ट्रेसिविलिटी किए जाने हेतु साथी पोर्टल शुरु – ओपी मिश्र

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिला कृषि अधिकारी मिश्र ने बताया कि जनपद में कृषको को उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता के साथ-साथ बीज व्यवसाय को डिजिटल, पारदर्शी एवं बीज व्यवसाय की ट्रेसिविलिटी किये जाने हेतु समस्त बीज वितरक/उत्पादक संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/सहकारी विकी केन्द्रो/राजकीय विकी केन्द्रो द्वारा प्रदेश में बीज उत्पादन/स्टाक मैनेजमेन्ट/ स्थानान्तरण/बीज व्यवसाय/बीजों की विकी 10 मई 2026 से भारत सरकार द्वारा विकसित किये गये साथी पोर्टल के माध्यम से किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश में साथी पोर्टल के सुगम संचालन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।उन्होंने बताया कि प्रदेश के अभिजनक बीज उत्पादन करने वाले सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा साथी पोर्टल के माध्यम से अभिजनक बीज का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा।प्रदेश में विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं-यथा कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग उ०प्र० बीज विकास निगम इत्यादि के द्वारा साथी पोर्टल के माध्यम से अभिजनक बीजों की माँग भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।प्रदेश के समस्त बीज उत्पादक सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाए/ संस्थान/निगम, निजी फर्म/निजी कम्पनिया/एफ.पी.ओ द्वारा साथी पोर्टल के माध्यम से उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में बीजोत्पादन का पंजीयन कराकर समस्त फसलों के बीजों का उत्पादन का कार्य किया जायेगा, जिन्हें बीज उत्पादन एजेंसी (एस.पी.ए.) कहा जायेगा।उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा साथी पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादन एजेंसी (एस.पी.ए.) का फसल पंजीयन क्षेत्र निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट को डिजिटल रूप से रिकार्ड करना, बीज वर्ग और स्रोत सत्यापन प्रमाणन प्रक्रियाओं को मंजूरी, सैम्पलिंग, बीज परीक्षण रिपोर्ट, टंग और प्रमाण-पत्र जारी करना, साथ ही प्रमाणक मानकों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।बीज विधायन संयंत्र पर बीज की आवक प्रसंस्करण, पैकिंग और लाट निर्माण का रिकार्ड नमूना ग्रहण की कार्यवाही साथी पोर्टल के माध्यम से की जायेगी, इसके साथ ही भौतिक रूप से प्रसंस्करण रजिस्टर भी रखेंगे। बीज उत्पादन एजेंसी (एस.पी.ए) द्वारा सभी स्टाक हस्तांतरण ‌विकी एवं वापसी साथी पोर्टल के माध्यम से की जायेगी, जो डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर साथी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो, के साथ किसी प्रकार का बीज विकी/व्यवसाय नहीं करेगें।
प्रदेश के सभी डीलर/ डिस्ट्रीब्यूटर/बीज व्यवसाई / सहकारी/ सरकारी बीज विकी केन्द्र साथी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत होंगे तथा साथी पोर्टल पर डिजिटल रूप से स्टाक प्राप्त करना, विकी (किसान स्तर के लेन देन सहित) बीज वापसी का रिकार्ड रखेगे।
साथी पोर्टल पर प्रदर्शित स्टाक तथा प्रतिष्ठान में भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाक में भिन्नता होने पर बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज नियन्त्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। टूथफुल (टी.एल. सीड) बीज स्टाक मैनेजमेन्ट/ स्थानान्तरण/ बीज व्यवसाय/ बीजों की विकी भी साथी पोर्टल के रैपिड मॉड्यूल/होलिस्टिक मॉड्यूल के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश की समस्त बीज परीक्षण प्रयोगशालाये साथी पोर्टल पर पंजीकृत होगी।कृषि विभाग एवं बीज व्यवसाय से संबद्ध संस्थाओं/फर्मों द्वारा जनपद के समस्त कृषकों को साथी पोर्टल से बीज प्राप्त किये जाने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया जायेगा।जिला कृषि अधिकारी ने सभी बीज उत्पादक/ वितरक, सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाए/संस्थान/निगम् ‌निजी फर्म/निजी कम्पनियां/एफ.पी.ओ. से अपील कि है वह तत्काल साथी पोर्टल पर पंजीकृत पोर्टल के माध्यम से ही बीज का उत्पादन/व्यवसाय करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसका उलंघ्घन करने पर बीज नियन्त्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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