प्राधिकार पत्र धारक प्रेस प्रतिनिधियों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश

प्राधिकार पत्र धारक प्रेस प्रतिनिधियों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं गैर मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्राधिकार पत्र (प्रेस पास) निर्गत किये गये हैं, जिनकी नियम शर्तें निम्न है।
मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस पास निर्गत किया गया है, जिनकी नियम व शर्तें प्रेस पास के पिछले हिस्से में अंकित है, जिनका अक्षरशः पालन किये जाने की अपेक्षा है। गैर मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों को निर्गत प्राधिकार पत्र इस शर्त के साथ जारी किये गये है कि वे मतदान केन्द्र के 100 मी0 की परिधि में प्रवेश नहीं करेंगे और न ही किसी व्यक्ति/मतदाता का साक्षात्कार लेंगे। किसी भी स्थिति में यह प्राधिकार पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है और इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा, जिनके नाम/पहचान पत्र के साथ जारी किया गया है। प्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधि सहज पहचान के लिये अपने संस्थान/न्यूज एजेन्सी द्वारा जारी आईडी कार्ड अपने साथ रखें। प्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधि किसी प्रतिबंधित नियम कानून का उलंघन नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाऐंगे। सभी मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त नियम व शर्तों का अक्षरशः पालन करेंगे।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान/मतगणना की गोपनीयता भंग करने वाली कोई भी फोटो या वीडियों का कवरेज करना सख्त मना है और सोशल मीडिया पर निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की भ्रमक खबर/वीडियो यदि वायरल की जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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