*प्लास्टिक पर सख्ती: खरीदने एवं बेचने पर जुर्माना*

दिल्ली ब्यूरो चीफ: पी अस्थाना

*प्लास्टिक पर सख्ती: खरीदने एवं बेचने पर जुर्माना*

नई दिल्ली: प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी में डिपॉजिट रिटर्न स्कीम (डीआरएस) लागू करने की तैयारी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की समस्या से निपटने के लिए इसकी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। इसके लिए अन्य राज्यों में लागू इस स्कीम के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस स्कीम को लागू करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दे दिए हैं। डीआरएस के तहत प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने पर एक रिफंडेबल डिपॉजिट लिया जाता है, जो कलेक्शन सेंटर पर वापस करने पर लोगों को लौटा दिया जाता है।

दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए डिपॉजिट रिटर्न स्कीम (DRS) लागू करने की तैयारी में है।

प्लास्टिक सामान खरीदते समय ग्राहकों को एक रिफंडेबल डिपॉजिट (अतिरिक्त शुल्क) देना होगा।

इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक वापस करने पर यह पैसा ग्राहकों को लौटा दिया जाएगा।

इसका उद्देश्य नालों में जमाव, जल प्रदूषण और मिट्टी के नुकसान को रोकना है।

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