सामूहिक अन्न वितरण को लेकर FDA के नए दिशा-निर्देश, 3 सितंबर से लागू
देश की उपासना समाचार पत्र
धनन्जय विश्वकर्मा
महाराष्ट्र में आगामी सण-उत्सवों के दौरान आयोजित होने वाले सामूहिक अन्न वितरण कार्यक्रमों को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गणपति महाप्रसाद, भंडारा, लंगर, इफ्तार सहित अन्य सामूहिक भोजन वितरण कार्यक्रमों के आयोजकों को आयोजन से पूर्व संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचना देने की व्यवस्था की गई है।
बताया गया है कि यह व्यवस्था 3 सितंबर 2026 से लागू ‘सण-उत्सव अंमलबजावणी दिनदर्शिका’ (त्योहार कार्यान्वयन कैलेंडर) के तहत की गई है। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
हाउसिंग सोसाइटी भी दायरे में।
नियमों के अनुसार, यदि किसी हाउसिंग सोसाइटी में सोसाइटी परिसर के भीतर ही सदस्यों अथवा अन्य लोगों के लिए सामूहिक रूप से प्रसाद या भोजन का वितरण किया जाता है, तो आयोजनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना होगा। कार्यक्रम में 100-200 या इससे अधिक लोगों के शामिल होने की स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।
आयोजन से पहले सूचना देने की सलाह
सामूहिक अन्न वितरण कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों को कार्यक्रम से पहले संबंधित क्षेत्र के FDA के Designated Officer अथवा Food Safety Officer से संपर्क कर आवश्यक सूचना एवं अनुमति संबंधी प्रक्रिया की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख, अनुमानित लोगों की संख्या, भोजन तैयार करने वाले व्यक्ति या केटरर का विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी पड़ सकती है।
FSSAI पंजीकरण और खाद्य सुरक्षा पर जोर
भोजन तैयार करने वाले केटरर या खाद्य व्यवसाय संचालक के पास वैध FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आयोजनकर्ता यदि स्वयं खाद्य सामग्री तैयार कर रहे हैं, तो अपने कार्यक्रम की प्रकृति और लागू नियमों के अनुसार FSSAI/FoSCoS संबंधी आवश्यकताओं की पुष्टि करें।
साथ ही, भोजन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले तेल, घी, पनीर, अनाज, किराना सहित कच्चे माल की खरीद के बिल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, ताकि खाद्य सामग्री के स्रोत का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।
स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का रखें विशेष ध्यान
FDA के खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। भोजन बनाने वाले व्यक्तियों के लिए साफ-सुथरे कपड़े, एप्रन, सिर ढकने की व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार दस्ताने और मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए। खाना पकाने और पीने के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, तैयार भोजन को उचित तापमान और स्वच्छ, फूड-ग्रेड बर्तनों में सुरक्षित रखना तथा बासी या दूषित भोजन परोसने से बचना आवश्यक है।
सोसाइटी आयोजकों को पहले से तैयारी करने की सलाह
हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों और आयोजन समितियों को सलाह दी गई है कि महाप्रसाद या भंडारे की योजना बनाते समय संबंधित क्षेत्र के FDA अधिकारी से पहले ही संपर्क कर लागू नियमों की पुष्टि करें। सोसाइटी के लेटरहेड पर आयोजन की तारीख, अनुमानित लाभार्थियों की संख्या, भोजन तैयार करने वाले केटरर/व्यक्ति का नाम और FSSAI विवरण जैसी जानकारी देकर आवश्यक पावती प्राप्त की जा सकती है।
नोट: जुर्माने, 7 दिन पूर्व सूचना, ₹100 अस्थायी पंजीकरण तथा अन्य विशिष्ट प्रावधानों को प्रकाशित करने से पहले संबंधित FDA/FSSAI के आधिकारिक आदेश या परिपत्र से सत्यापित करना उचित होगा, ताकि समाचार में कानूनी प्रावधानों की सही जानकारी ही प्रकाशित हो।

