माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का अधियाचन हर साल 31 मई तक भेजना अनिवार्य
लखनऊ ( आरएनएस )। उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भरने के लिए अधियाचन भेजने की समय-सारणी तय कर दी है। शासन ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक उपलब्ध रिक्तियों की गणना कर हर हाल में 31 मई तक संबंधित भर्ती आयोगों को अधियाचन भेजना अनिवार्य होगा।अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप युवाओं को समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। नई समय-सारणी लागू करने का उद्देश्य शिक्षकों के रिक्त पदों को समय से भरना और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराना है, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिक्तियों की गणना और अधियाचन भेजने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी।सचिव माध्यमिक शिक्षा किंजल सिंह ने शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को जारी निर्देश में कहा कि शैक्षिक सत्र समाप्त होने के साथ उस वर्ष की निर्धारित सेवानिवृत्तियां प्रभावी हो जाती हैं। इसके अलावा अन्य कारणों से भी पद रिक्त होते हैं। ऐसे में आगामी भर्ती के लिए रिक्तियों की समय से पहचान, सही आकलन और संबंधित भर्ती आयोग को अधियाचन उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्धारित वार्षिक कैलेंडर का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।व्यवस्था के अनुसार विभाग प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अधियाचन तैयार किया जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को भेजा जाएगा।अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ समन्वय कर रिक्तियों का विवरण तैयार किया जाएगा। इसके बाद इन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेजा जाएगा। शासन के निर्देश के अनुसार पूरी प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।

