जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र के द्वारा गोमती नदी पर प्यारेपुर से अलीगंज बाजार के निकट कलीचाबाद मार्ग पर नवनिर्मित पुल का अवलोकन किया गया।

जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र के द्वारा गोमती नदी पर प्यारेपुर से अलीगंज बाजार के निकट कलीचाबाद मार्ग पर नवनिर्मित पुल का अवलोकन किया गया। यह पुल 211.88 मी0 लंबे (पहुंच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग सहित) तथा 2993.31 लाख की लागत का है।

इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इस पुल निर्माण का कार्य 2022 से कार्य प्रारम्भ था, मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में निर्माण में आनी वाली कमियों को दूर कराते हुए विगत 01 साल में ही कार्य को पूर्ण कराया गया है जिसे गत दिसम्बर माह में लोगो के आवागमन के लिए खोल दिया गया है जिससे आम जनमानस को राहत मिल रही है। इस पुल के बन जाने से वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कालेज, शहर में आने जाने वाले लोगो का राहत मिलेगी।

इस दौरान जिलाधिकारी ने आमजनमानस से वार्ता की ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल के बन जाने से यातायात सुगम हो गया है जिससे समय की बचत हो रही है, जाम की समस्या से भी राहत मिल रही है। पुल के निर्माण हो जाने से अर्न्तजनपदीय कनेक्टविटी पहले से बेहतर हो गयी है। आमजन ने मा0 मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गरीब और असहायों को कंबल भी वितरित किया।

इस अवसर पर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर जे पी गुप्ता सहित अन्य उपस्थित रहे।
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जौनपुर, 09 जनवरी 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-07

जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया के कुशल नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत थाना-कोतवाली शाहगंज परिसर में विवाह से सम्बन्धित पक्ष (ब्राम्हण, मौलवी, काजी, टेन्ट हाउस, डी0जे0, विडियो रिकार्डिंग, हलवाई, मैरेज हॉल व स्थानीय पत्रकारों के साथ) विधिक जागरूकता, जागरूकता हस्ताक्षर अभियान एवं शपथ समारोह का आयोजन किया गया।
जागरुकता अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के घटनाओं को रोकना, समुदाय स्थल पर शून्य सहनशीलता का वातारण विकसित करना तथा कानूनों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से बालिकाओं एवं बालकों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुये बाल संरक्षण अधिकारी चन्दन राय द्वारा बाल विवाह कुरीति के इतिहास, सामाजिक कुरीति का परिचय एवं बाल विवाह हेतु अब तक बने हुये कानून जैसे, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे में विस्तार से बताया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि बाल विवाह की जानकारी होने पर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर काल करके बाल विवाह को रूकवाया जा सकता है। 1098 पर कॉल करने पर बाल विवाह के शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।
उन्होने बाल विवाह से बच्चों को होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराया और अपील किया कि बाल विवाह मुक्त जौनपुर की शुरूआत सभी लोग अपनी ग्राम पंचायत से करें और 2026 में एक भी बाल विवाह न होने दें। इसके साथ ही नारा दिया कि जनपद जौनपुर ने ठाना है जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना है।
बैठक में उपस्थित मैरेज हॉल संचालकों ने को अवगत कराया कि विवाह हेतु लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र की शादी बाल विवाह मानी जाती है, यह गैरजमानती अपराध है। मैरेज हॉल संचालकों ने आश्वस्त कराया कि मैरेज हाल में बाल विवाह जागरूकता के पोस्टर गेट के पास लगा देगें।
बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बाल विवाह न होने देने हेतु सभी लोगों को शपथ भी दिलवाई गयी, साथ ही बाल विवाह के सम्बन्ध में जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी किया गया।
कार्यक्रम के अन्त में थाना कोतवाली शाहगंज के निरीक्षक किरण कुमार सिंह द्वारा सभी आगन्तुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
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