जौनपुर ,पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना बक्शा जौनपुर में अभियुक्त द्वारा नाबालिग संग बालात्कार का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को आरोपित धारा-420/409/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व 7/13(2) भ्र0नि0अधि0 एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का साधारण कारावास व मु0- 19,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
अभियुक्त द्वारा भ्रष्टाचार का अपराध कारित करने सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना बक्शा में मु0अ0सं0-296/1995, धारा-420/409/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व 7/13(2) भ्र0नि0अधिनियम पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के अन्तर्गत डा0 अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाकं 10.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0)-तृतीय, वाराणसी द्वारा अभियुक्त ग्राम प्रधान कल्पनाथ यादव पुत्र स्व0 जिबोध यादव नि0ग्राम गौरा खुर्द थाना महराजगंज, जौनपुर को आरोपित धारा- 420/409/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व 7/13(2) भ्र0नि0अधि0 एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का साधारण कारावास व मु0- 19,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

