लखनऊ पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कानून का प्रशिक्षण

लखनऊ पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कानून का प्रशिक्षण
लखनऊ(आरएनएस )। उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में लखनऊ कमिश्नरेट के विभिन्न थानों पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून के प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन में 22 सितंबर को विशेष प्रशिक्षण शाखा की ओर से रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण, रोकथाम एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार तथा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अमित कुमावत के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध शाहिदा नसरीन के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को महिलाओं से संबंधित शिकायतों के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और विधिसम्मत कार्रवाई के लिए सक्षम बनाना रहा। कार्यशाला में कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर नियुक्त कुल 108 पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया।प्रशिक्षण के दौरान प्रमाणित प्रशिक्षण विशेषज्ञ तजीन फातिमा ने प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण से संबंधित विधिक एवं प्रक्रियात्मक जानकारी दी। पुलिसकर्मियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, महिलाओं की शिकायतों पर निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा तथा शिकायतों के प्रभावी निस्तारण की जानकारी दी गई। इसके साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और लैंगिक समानता पर आधारित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधिक प्रावधानों से अवगत कराया गया।प्रशिक्षण में विशाखा दिशा-निर्देश, शी-बॉक्स पोर्टल, आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तार से बताया गया। शिकायत प्राप्त होने के बाद अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया, निर्धारित समय-सीमा और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से बताया गया कि महिला सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए पुलिसकर्मियों को समय-समय पर महिला अपराध, विधिक प्रावधानों और संवेदनशीलता से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में महिला हेल्प डेस्क और पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून के प्रावधानों से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि महिलाओं की शिकायतों का प्रभावी, संवेदनशील और विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

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