वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के आवासीय गृहों के लिए समाज कल्याण विभाग को 15 करोड़ रुपये मंजूर

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वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के आवासीय गृहों के लिए समाज कल्याण विभाग को 15 करोड़ रुपये मंजूर
लखनऊ, (आरएनएस)। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के अंतर्गत द्वितीय किश्त के रूप में 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस संबंध में शासनादेश जारी कर उसकी प्रति समाज कल्याण विभाग के निदेशक को प्रेषित कर दी गई है।शासनादेश के अनुसार योजना के लिए वित्तीय वर्ष में कुल 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 15 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब द्वितीय किश्त के रूप में 15 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।शासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग के बाद व्यय विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। धनराशि के व्यय में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।इसके साथ ही स्वीकृत धनराशि के उपयोग के दौरान वित्तीय औचित्य के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का यह कदम वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए संचालित आवासीय गृहों के संचालन में सहायता उपलब्ध कराने और संबंधित संस्थाओं को आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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