(कुशीनगर) ब्याज माफी योजना के तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदंड में मिलेगी छूट
कुशीनगर, 23 अक्टूबर (आरएनएस)। उपायुक्त प्रशासन राज्य कर विकास विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 16 अक्टूबर से ब्याज माफी योजना लागू की गई है। कर एवं निबंधन अनुभाग-3 के शासनादेश के अनुसार वैट, व्यापार कर, बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद कर आदि अधिनियमों के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने बकाया पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत मूल बकाया राशि जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदंड में छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनपद में मूल्य संवर्धित कर (वैट) के अंतर्गत 9,407 व्यापारियों पर मूलधन के रूप में कुल 135.61 करोड़ रुपये बकाया है। संबंधित बकायेदार व्यापारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 16 अक्टूबर से आगामी तीन माह तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि बकाया राशि जमा किए जाने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यापारी को वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में बकाया रहित होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। विभिन्न न्यायालयों एवं ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों के संबंध में भी व्यापारी वाद वापस लेने का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जनपद के सभी संबंधित बकायेदार व्यापारियों से अपील किया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। व्यापारियों की सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए विभागीय कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा तथा बकाया वसूली के लिए राज्य कर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

