(कुशीनगर) हत्या के प्रयास के 30 साल पुराने मुकदमे में पांच अभियुक्तों को आठ-आठ वर्ष की सजा
कुशीनगर, 29 अक्टूबर (आरएनएस)। हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में दर्ज करीब 30 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के साधारण कारावास और कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय कुशीनगर ने यह फैसला सुनाया है।
उक्त मामला पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 1996 में दर्ज मुकदमा संख्या 114/1996 से जुड़ा है। इसमें मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, स्थानीय पुलिस और जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से अदालत में प्रभावी पैरवी की गई। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नगरी गांव निवासी मटर यादव, व्यास यादव, शारदा यादव, रामपरीखन यादव और छट्टू यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की पैरवी में विवेचक उपनिरीक्षक रामप्रभा मिश्रा, जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) जीपी यादव, कोतवाली पडरौना के प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश तिवारी और पैरोकार हेड कांस्टेबल राजकिशोर वर्मा का योगदान रहा है।

