जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा के द्वारा एन कार्ड की जिला स्तरीय समिति की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
समिति के संबंधित सदस्यों को निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया जाय कि सभी प्रकार के मनःप्रभावी दवाओं की बिक्री चिकित्सक के परामर्श पर ही ग्राहकों को बिक्री की जाय तथा उनके स्टाक का विवरण पंजिका में अद्यतन किया जाय।
सार्वजनिक एवं दूरस्थ/सूनसान स्थानों पर जहाँ ड्रग्स की बिक्री की सम्भावना हो वहाँ पर सतर्क दृष्टि रखते हुए नियमित पेट्रोलिग की कार्यवाही की जाय। अस्पतालों, विद्यालयों एवं रेलवे/बस स्टेशनों के आस-पास पान मसाला, गुटका/दोहरा बेचने वाली दुकानों की चेकिंग/जांच किया जाय तथा पूर्ण रूप से जनपद में दोहरे की बिक्री पर रोक लगायी जाय। विशेषतः स्कूलों के आस-पास परचून की दुकान पर नशीले पदार्थ की बिक्री पर पूर्ण रोक लगायी जाय तथा ड्रग्स की तस्करी एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं संदिग्ध स्थानों पर संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की जाए तथा ड्रग्स पीड़ित व्यक्तियों के उपचार एवं नशे की लत छुड़ाने के संबंध में अस्पतालों में व्यवस्था की जाए व उनके पुनर्वास के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही की जाए।
18 अगस्त 2026 को विभिन्न स्कूलों एवं कालेजों में नेशनल प्लेज्ड अगेन्सट ड्रग्स दिलवायी जाए।
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जौनपुर 25 जुलाई, 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-08
जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में खरीफ फसलों की बुवाई एवं रोपाई के दृष्टिगत कृषकों द्वारा यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों की मांग तेजी से की जा रही है। जनपद में 39867.00 मै० टन यूरिया, 8902.00 मै० टन डीएपी, एवं एनपीके 7405.00 मै० टन उर्वरक वितरण हेतु उपलब्ध है और यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। सहकारिता क्षेत्र में 2090.00 मै०टन यूरिया एवं 937.50 मै०टन एनपीएस का आवंटन किया गया है।
जनपद के सभी बी-पैक्स समितियों, क्रय-विक्रय समितियों, एग्री जंक्शन, आई0एफ0एफ0डी0सी0 कृषक सेवा केन्द्रों के साथ ही निजी बिक्री केन्द्रों पर कृषकों को जोत-बही के आधार पर पी0ओ0एस0 मशीन से उर्वरकों की बिक्री करायी जा रही है। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री किया जाता है, मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उर्वरक/उत्पाद जैसे जिंक सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रिएण्ट, सल्फर, कीटनाशी रसायन इत्यादि टैग किया जाता है एवं कृषक को पी0ओ0एस0 मशीन से रसीद नहीं दिया जाता है तो ऐसे फुटकर उर्वरक विक्रेता/थोक उर्वरक विक्रेता के साथ ही कंपनी प्रतिनिधि के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कृषक भाइयों से अपील है कि अपने निकटतम बिक्री केंद्र से पी0ओ0एस0 मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी जोत बही के अनुसार संस्तुत मात्रा में यूरिया उर्वरक क्रय करें तथा अपने विक्रेता से रसीद अवश्य लें। यदि किसी विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से बिक्री की जा रही है तो उसकी शिकायत जिला कृषि अधिकारी जौनपुर के कार्यालय में स्थापित कण्ट्रोल रूम में दूरभाष संख्या 8419021250 पर पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक दर्ज करा सकते है।
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जिला सूचना कार्यालय, जौनपुर द्वारा जारी

