वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मान्य
आजमगढ़, 07 अक्टूबर(आर एन एस)अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव ओझा ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता, जिन्हें फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदान करने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा।उन्होंने बताया कि ऐसे निर्वाचक, जो अपना मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, ऐसे शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।

