शुष्क दिवस पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनों की बन्दी का आदेश दिया है। जनपद जौनपुर में मतदान 23 अक्टूबर 2026 को होना है।

जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर श्री सैमुअल पॉल एन. ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2 के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन संचालन कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबन्धित प्राविधानों के पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में मतदान दिवस पर मद्य निषेध घोषित किये जाने/लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा निम्न विवरण के अनुसार शुष्क दिवस पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनों की बन्दी का आदेश दिया है। जनपद जौनपुर में मतदान 23 अक्टूबर 2026 को होना है।

          अतः मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 21 अक्टूबर 2026 को सांय 4ः00 बजे से 23 अक्टूबर 2026 को सांय 4ः00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जनपद जौनपुर की समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, माडलशाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेगी। उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के मादक पदार्थ का न तो संचय करेगा न ही वितरण करेगा और न ही परिवहन करेगा।

 

उक्त बन्दी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नही होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

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जौनपुर 17 अक्टूबर, 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-07

 

जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल एन. ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को महानवमी के अवसर पर जनपद जौनपुर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

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