(कुशीनगर) आगामी त्योहारों एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में 27 दिसंबर तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
कुशीनगर, 29 अक्टूबर (आरएनएस)। आगामी त्योहारों दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस डे सहित विभिन्न आयोजनों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से 27 दिसंबर, 2026 तक अथवा अगले आदेश तक प्रभावी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जनपद में कोई भी व्यक्ति सड़क जाम नहीं करेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक परिवहन, दुकानों एवं अन्य सामान्य परिवहन सेवाओं को जबरन बंद कराने या रोकने का प्रयास नहीं करेगा। किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि यह प्रतिबंध परंपरागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। जनपद के समस्त परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा परीक्षार्थियों को प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में लाठी, डंडा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतल अथवा किसी को चोट पहुंचाने में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुएं लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक, अश्लील एवं सांप्रदायिक भाषण, नारेबाजी तथा सोशल मीडिया पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले संदेश प्रसारित करने पर भी रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, नई धार्मिक परंपरा शुरू करने अथवा निर्धारित परंपरागत मार्ग में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। अन्य समय में भी सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा धार्मिक अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जबरन चंदा वसूली नहीं की जाएगी। घरों की छतों, आंगन एवं अन्य स्थानों पर ईंट, पत्थर, तेजाब अथवा किसी को चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं एकत्र करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के लिए अवैध कटिया कनेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वाहनों पर अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, हूटर एवं सायरन लगाने तथा शीशों पर काली फिल्म लगाने पर रोक रहेगी। किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान, विद्यालय अथवा महाविद्यालय को जबरन बंद नहीं कराया जाएगा। ऐसे लेख, पुस्तक, विवरण पत्रिका अथवा अन्य सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे किसी व्यक्ति, वर्ग अथवा समुदाय के बीच घृणा एवं द्वेष की भावना उत्पन्न हो। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने, फ्लैग मार्च कराने तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलंबियों से निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं
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