आईपीएमएस (इंटिग्रेटेड पेस्टीसाइडस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

आईपीएमएस (इंटिग्रेटेड पेस्टीसाइडस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) कृषि भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के क्रम में अवगत कराया है कि समस्त कीटनाशी विक्रेताओ (पेस्ट कंट्रोल, हाउस होल्ड. विनिर्माता/थोक एवं फुटकर विक्रेता सहित) को आईपीएमएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिन विक्रेताओं द्वारा आईपीएमएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया जायेगा, उनकी कीटनाशी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल निरस्त किये जाने हेतु निर्देश दिए गए है।
कृषि रक्षा अधिकारी की ओर से जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को पंजीकरण कराने के लिए लगातार हिदायत दी जा रही है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद अपंजीकृत विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। आईपीएमएस पोर्टल पर विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से 30 अप्रैल तक किया जाना था जबकि आज तक केवल 345 कीट नाशक विक्रेताओं द्वारा ही आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है। अवशेष 178 कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा अभी तक आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया है वे लोग तत्काल 2 दिवस के अन्दर आईपीएमएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कर ले। यदि समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराया गया तो सम्बंधित विक्रेताओं का कीटनाशी प्राधिकार पत्र स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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