ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त दिनेश को एक वर्ष दो माह सात दिन की सजा
लखनऊ(आरएनएस ), । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते सैरपुर थाने से संबंधित एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष दो माह सात दिन के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, लखनऊ ने 22 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को न्यायालय से अधिकाधिक सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त उत्तरी के पर्यवेक्षण में सैरपुर थाना पुलिस और अभियोजन विभाग ने मामले में लगातार पैरवी की।मामला मुकदमा अपराध संख्या 76/2025 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(क), 331(4) और 317(2) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में अभियुक्त दिनेश पुत्र पाले, निवासी ग्राम बसंतीपुर, थाना रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर को न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष दो माह सात दिन के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।पुलिस के अनुसार मामले में सैरपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार कोरी, न्यायालय मोहर्रिर मुख्य आरक्षी जियाउल इस्लाम और थाना सैरपुर के पैरोकार आरक्षी मोहम्मद अख्तर की प्रभावी पैरवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

