(नई दिल्ली)सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अनंत सिंह को सरेंडर करने का निर्देश, फिर काटनी होगी जेल की सजा

 

(नई दिल्ली)सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अनंत सिंह को सरेंडर करने का निर्देश, फिर काटनी होगी जेल की सजा

नई दिल्ली ,30 अक्टूबर ,(आरएनएस)। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत पर रोक लगाते हुए अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए तत्काल सरेंडर से राहत देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की।

हत्या के मामले को राजनीतिक विवाद नहीं मान सकते

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले को केवल राजनीतिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया।

जमानत पर रोक से बढ़ी अनंत सिंह की मुश्किलें

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को निर्धारित समयसीमा के भीतर सरेंडर करना होगा। पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेडीयू से निष्कासन के बाद यह घटनाक्रम उनके लिए एक और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। अब मामले की जांच और आगे की न्यायिक कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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