ब्याज माफी योजना–2026 का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने किया स्वागत

ब्याज माफी योजना–2026 का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने किया स्वागत

जीएसटी व्यवस्था में सुधार की भी उठाई मांग, पुराने कर बकायों पर ब्याज एवं अर्थदण्ड में छूट को बताया व्यापारियों के लिए बड़ी राहत

प्रयागराज। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, प्रयागराज की एक महत्वपूर्ण बैठक महानगर अध्यक्ष योगेश गोयल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना–2026 का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के व्यापारियों को पुराने कर विवादों और बकायों से राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

बैठक में योजना के साथ- साथ जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी एवं व्यापारियों के हित में बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर भी चर्चा की गई।

महानगर अध्यक्ष योगेश गोयल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पुराने मूल्य संवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर एवं अन्य निर्दिष्ट पुराने कर कानूनों के तहत पात्र बकायों पर ब्याज और अर्थदण्ड में राहत का प्रावधान किया गया है। योजना के अनुसार ₹10 लाख तक के बकाये पर 100 प्रतिशत, ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के बकाये पर 90 प्रतिशत, ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ तक के बकाये पर 75 प्रतिशत तथा ₹5 करोड़ से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान है। पात्र मामलों में बकाया राशि जमा न करने के कारण लगाए गए अर्थदण्ड पर भी 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

बैठक में व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जीएसटी व्यवस्था में सुधार के संबंध में दो महत्वपूर्ण मांगें भी उठाई गईं।

वरिष्ठ महामंत्री नवीन अग्रवाल ने सभी व्यापारी भाइयों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना–2026 की पात्रता एवं शर्तों की जानकारी लेकर निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका लाभ उठाएं।

बैठक में योगेश गोयल, नवीन अग्रवाल, पवन गुप्ता, अनूप श्रीवास्तव, श्रीमती प्रियंका पराशर, अरविंद कुमार, आकाश कुमार, संदीप कुमार, दीपक केसरवानी, मनीष केसरवानी, अवनीश श्रीवास्तव एवं नितेश कुमार सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे।

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