जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-जुलाई, 2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न व अन्त्योदय राशनकार्डो को त्रैमास अप्रैल, मई व जून, 2026 के सापेक्ष चीनी का वितरण 06 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 के मध्य किया जायेगा।
जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड पर 10 किग्रा0 गेहूँ व 25 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 01 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट एवं 04 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रथम त्रैमास (अप्रैल, मई व जून, 2026) के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0-18 प्रति किग्रा0 की दर से रू0-54 में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टिबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में इण्टरस्टेट/इन्ट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल व चीनी के वितरण की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।
———
जिला सूचना कार्यालय, जौनपुर द्वारा जारी

