अवैध खनन पर डीएम सख्त, एसडीएम-सीओ की तय होगी जवाबदेही–
! हर तहसील में महीने में दो औचक निरीक्षण अनिवार्य, बिना अनुमति वाहन पर 25 हजार जुर्माना।
सुलतानपुर। जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तहसील में अवैध खनन का मामला मिलने पर संबंधित एसडीएम और सीओ जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक तहसील में महीने में कम से कम दो औचक निरीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने खनन अधिकारी को स्वयं और पुलिस अधीक्षक के स्तर से भी हर माह दो निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि खनन की अनुमति केवल यूपी माइन मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मिलेगी। ऑफलाइन अनुमति मान्य नहीं होगी। बिना अनुमति पकड़े गए वाहन पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।डीएम ने सभी विभागों और निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को पिछले एक वर्ष के खनन अनुमति और एनओसी का ब्योरा एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा। परिवहन विभाग से अवैध खनन और ओवरलोडिंग के चालान का विवरण भी मांगा। खनन अधिकारी को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया।उन्होंने निर्माण परियोजनाओं में वैध स्रोत से खनिज खरीदने और परिवहन संबंधी अभिलेख रखने की हिदायत दी। अवैध खनिज सामग्री के इस्तेमाल या लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजने की चेतावनी दी। बैठक में एडीएम प्रशासन रत्नप्रिया, एएसपी बृज नारायण सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

