(मुंबई)बच्ची को जबरन चूमना प्यार जताना नहींÓ, 50 साल के शख्स को कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा

 

(मुंबई)बच्ची को जबरन चूमना प्यार जताना नहींÓ, 50 साल के शख्स को कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा

मुंबई ,21 अक्टूबर ,(आरएनएस)। मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए 50 वर्षीय व्यक्ति को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने दावा किया था कि वह केवल बच्ची पर प्यार जता रहा था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की विशेष जज ऋचा डी. खेडेकर ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। साथ ही अदालत ने बच्ची को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

जबरन किस करना और काटना प्यार नहीं, शुरुआती स्तर पर कड़ी सजा जरूरी

अदालत ने अपने फैसले में बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी मासूम को उसकी मर्जी के बिना जकड़ना और जबरन किस करना कतई प्यार जताना नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है। जज ने रेखांकित किया कि 4 साल की मासूम के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत पर शुरुआती स्तर पर ही सख्त सजा मिलना आवश्यक है, ताकि भविष्य में होने वाले बड़े और गंभीर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देगा ताकि कोई भी व्यक्ति नाबालिगों के खिलाफ ऐसी गंदी हरकत करने की जुर्रत न करे।

मासूम की गवाही पर अदालत की मुहर, अजनबी की हरकत को माना अपराध

अदालत ने सुनवाई के दौरान बच्ची के बयानों को पूरी तरह विश्वसनीय और सच्चा माना। जिरह के दौरान बच्ची ने बताया था कि उसके परिचित या रिश्तेदार उसे कभी-कभी गोद में उठाते हैं, हवा में उछालते हैं या प्यार से चूमकर मां को सौंप देते हैं। इस पर कोर्ट ने गौर किया कि परिचितों का स्नेह एक अलग बात है, लेकिन आरोपी पूरी तरह अजनबी था और उसने जो किया वह अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि, अदालत ने आरोपी की उम्र और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न होने को देखते हुए उसे सुधरने का एक मौका देते हुए पांच साल की सजा मुकर्रर की।

मंदिर जा रही बच्ची को दबोचकर गर्दन और गाल पर काटा था

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह खौफनाक वारदात 3 मार्च 2025 को उस वक्त हुई थी जब बच्ची अपनी मां के साथ मंदिर जा रही थी। उसी दौरान आरोपी ने अचानक बच्ची को पकड़ लिया और उसकी गर्दन व हाथ कसकर जकड़ लिए। इसके बाद आरोपी ने जबरन बच्ची को किस किया और उसके गाल व गर्दन के पिछले हिस्से पर बुरी तरह काट लिया। दर्द के मारे बच्ची फूट-फूटकर रोने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों और परिजनों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया था।

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