(रायपुर) आपराधिक मामले में दोषसिद्ध शिक्षक सेवा से बर्खास्त, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
बिलासपुर, 27 अक्टूबर (आरएनएस)। न्यायालय से आपराधिक मामले में दोषसिद्ध होने के बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलमुंडी में पदस्थ उच्च वर्ग शिक्षक विवेक गुप्ता को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने 23 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। शिक्षक को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 323 के तहत दोषसिद्ध किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
0 न्यायालय ने सुनाई थी सजा
मामला तखतपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में चल रहे दांडिक प्रकरण क्रमांक 269/2018 से संबंधित है। न्यायालय ने 26 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए विवेक गुप्ता को धारा 354 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। वहीं, धारा 323 के तहत भी एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था।
0 विभागीय जांच के बाद कार्रवाई
शिक्षा विभाग के आदेश में उल्लेख है कि शिक्षक 7 अगस्त 2018 से 9 अक्टूबर 2018 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर से प्राप्त पत्र और जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक कार्यालय ने मामले में विभागीय कार्रवाई की।
आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों और संबंधित सेवा नियमों का हवाला देते हुए शिक्षक को 26 सितंबर 2026 से सेवा से पदच्युत करने का उल्लेख किया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
0 संबंधित अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
कार्रवाई के आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर बिलासपुर, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर और संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक को भेजी गई है। साथ ही संबंधित शिक्षक को भी आदेश की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायालय से दोषसिद्धि के बाद शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में अपनाई जाने वाली विभागीय प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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