(कुशीनगर) नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्मान

 

(कुशीनगर) नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्मान

—- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी, पाक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा।

कुशीनगर, 23 अक्टूबर (आरएनएस)। पाक्सो एक्ट के मामले में दोषी प्रिंस गुप्ता उर्फ प्रिंस मद्धेशिया को विशेष पाक्सो न्यायालय संख्या-01 स्थान पडरौना, कुशीनगर ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उक्त मामले में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया।

खड्डा थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 58/2025 में अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 65(2) और पाक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त फ्रिंस गुप्ता उर्फ प्रिंस मद्धेशिया पुत्र कान्ता मद्धेशिया निवासी चखनी पूरन छपरा हा0 मु0 वार्ड नंबर -3 लोहिया नगर थाना खड्डा कुशीनगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले में विवेचक निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह, विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा, संजय तिवारी, आशीष धर दुबे, खड्डा थानाध्यक्ष महेश चौबे और न्यायालय पैरोकार कांस्टेबल सुरेश यादव की भूमिका रही। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के जरिए दोषसिद्ध और सजा सुनिश्चित कराने को अपनी कार्रवाई की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

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