थाना समाधान दिवस पर कुल आईं 6 शिकायतें -मौके पर किसी भी शिकायत का नहीं हुआ समाधान

थाना समाधान दिवस पर कुल आईं 6 शिकायतें
-मौके पर किसी भी शिकायत का नहीं हुआ समाधान
सोहावल-अयोध्या। थाना समाधान दिवस पर लेखपाल हड़ताल की छाया रही। राजस्व निरीक्षक से लेकर लेखपाल तक कोई दिवस पर नहीं आया। सुनवाई के लिए उप जिलाधिकारी न्यायिक संतोष कुमार कुशवाहा और रौनाही थाना प्रभारी रतन कुमार शर्मा मौजूद रहे। दिवस में कुल 6 शिकायतें आईं। मौके पर निस्तारण किसी का नहीं हो पाया।  सारंगापुर की सुशीला ने दीवाल और नाली की समस्या बताई। राम फेर निवासी खुदियापुर की शिकायत चक की पैमाइश को लेकर रही। सिराज अलीगंज ने ताजिया रखने के स्थान पर अवैध कब्जे की शिकायत किया। हीरा लाल निवासी मुबारकगंज ने शिकायत की पट्टे की जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है।

मुस्कान दहेज उत्पीड़न में पति, सास व ससुर ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, मिली राहत
अयोध्या। महाराजगंज क्षेत्र में विवाहिता मुस्कान तिवारी को दहेज के लिए मारपीट करने एवं धमकाने के मामले में फरार आरोपित पति अर्जुन तिवारी, सास गीता तिवारी व ससुर राम सजीवन ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया इस दौरान सिविल जज सी0डि0 चतुर्थ ने अदालत में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पश्चात मंजूर करने का आदेश पारित किया है। इसके बाद तीनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा से रिहा कर दिया। यह मामला अयोध्या जनपद के महराजगंज थाना क्षेत्र की तीन साल पूर्व का है। इसके पहले वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता रणधीर पाण्डेय ने तीनों आरोपितों का आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर बहस किया तर्क दिया कि आरोपितों द्वारा पीड़िता को मारपीट कर प्रताड़ित नहीं किया है अभियोजन का कथन असत्य व निराधार है। वादी तथा प्रार्थीगण के मध्य आपस में सुलह हो गयी है। पीड़िता अपने पति व सास ससुर के साथ रहकर सेवा कर रही है और पति के आदेशों का पालन करती चली आ रही है और अब किसी प्रकार का विवाद नहीं रह गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार महराजगंज थानान्तर्गत पुनहद गांव निवासी अर्जुन तिवारी पुत्र राम सजीवन की शादी घटना के तीन साल पहले इन्द्रदेव दूबे की पुत्री निवासी ग्राम पोस्ट पुरसाये थाना महराजगंज की पुत्री के साथ मुस्कान दूबे के साथ हुई थी आरोप है कि ससुराल में दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। विरोध करने पर एक बार जान से मारने की कोशिश भी किया गया। सूचना मिलने पर प्रार्थी के पुत्र सुधीर दूबे जो गाजियाबाद में रहते थे वो जाकर मुस्कान को वापस घर ले आये जिसकी सूचना थाना महराजगंज पुलिस को दी गयी थी इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह समझौता करा दिया गया था। इसी आधार पर वह विवाहिता अपने ससुराल गयी थी जहां पर फिर ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। यह मुकदमा थाना महराजगंज में पति सहित सात लोगों के खिलाफ अपराध सं0-26/23  के तहत दहेज उत्पीड़न व अन्य गम्भीर धाराओं में पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पति व सास ससुर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर अन्य नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया गया था।

सरकारी धन के दुरुपयोग में विद्युत विभाग के अधिकारियों समेत चार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज
-सीजेएम के आदेश पर दर्ज मुकदमें की विवेचना शुरु, विभाग में मची खलबली
अयोध्या। बीकापुर थाना क्षेत्र में निजी नलकूप के के विद्युत कनेक्शन में वास्तविक दूरी छपाकर कम दूरी का स्टीमेट तैयार करने और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में न्यायालय के आदेश पर विभाग के अधिकारियों समेत चार के विरूद्ध केस दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर बीकापुर कोतवाली में विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता के अलावा विपक्षी कैलाश पति के विरूद्ध अपराध सं0-334/2026 अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत दर्ज मुकदमें की विवेचना एस0आई0 विजय प्रताप तिवारी ने शुरु कर दिया है।  यह मामला बीकापुर कोतवाली अन्तर्गत असकरनपुर (बनकट) का मामला है। उसके पहले प्रार्थी राजकुमार पाण्डेय पुत्र राम अवध पाण्डेय निवासी ग्राम कोड़रा मुसलमीन पोस्ट भग्गू जलालपुर के पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद, अनूप कनौजिया, श्रवण यादव, आजम रईस व जीशान अहमद ने प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत कर पैरवी किया। अधिवक्ता के मुताबिक विपक्षी कैलाशपती द्वारा निजी नलकूप हेतु उपखण्ड अधिकारी ग्रामीण विद्युतीकरण मिल्कीपुर को प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें सरकारी धन हजम करने की नीयत से नलकूप स्थल से विद्युत खम्भे की दूरी 45 मीटर दर्शाया गया इसके अनुसार विद्युत विभाग द्वारा स्टीमेटध्लाइन चार्ज तैयार करते हुये नलकूप व खम्भे की दूरी 35 मीटर दर्शित करके स्वीकृत प्रदान कर दी गयी और विपक्षियों द्वारा नलकूप विद्युत खम्भे की दूरी 121 मीटर के स्थान पर 35 मीटर दर्शित करके सरकारी धन का बंदरबांट करके कैलाशपती को नलकूप का कनेक्शन प्रदान कर दिया गया। प्रार्थी ने कनेक्शन का स्टीमेट तैयार करके सरकारी धन को हड़पने का आरोप विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने संज्ञान लेते हुये विभाग के अधिकारियों से जांच कराकर आख्या तलब किया था हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जांच कराकर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

अवध विवि में शिक्षकों के रिक्त पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक बढ़ी
अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नियमित विभागों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 20 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।  विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रोफेसर के लिए विज्ञापन संख्या 01/2026, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 02/2026 तथा सहायक प्रोफेसर के लिए 03/2026 जारी किया गया था। इन विज्ञापनों की तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित थी। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 सितंबर 2026 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के बाद उसका पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रिंटआउट सभी आवश्यक अभिलेखों एवं संलग्नकों के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से 25 सितंबर 2026 को शाम पांच बजे तक कुलसचिव कार्यालय में अनिवार्य रूप से भेजना होगा। कुलसचिव ने बताया कि भर्ती से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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